होम›अपराध›महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...
अपराध

महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...

महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून... TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बुधवार को नादिया जिले की अदालत के आदेश के बाद जारी हुए अरेस्ट वारंट पर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने निशाना साधा ह…

19 अगस्त 2026 को 04:56 pm बजे
महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...

सौजन्य से:- ABP News

महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, ऋतब्रत बनर्जी बोले- देश का कानून...

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बुधवार को नादिया जिले की अदालत के आदेश के बाद जारी हुए अरेस्ट वारंट पर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने निशाना साधा है. टीएमसी सांसद पर हेट स्पीच से जुड़ा केस दर्ज है

पश्चिम बंगाल में हेट स्पीच केस से जुड़े एक मामले में कोर्ट के समन की अनदेखी करने को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बुधवार को नादिया जिले की अदालत के आदेश के बाद जारी हुए अरेस्ट वारंट पर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने निशाना साधा है.

उन्होंने समन की अनदेखी करने को गैरकानूनी बताया है. साथ ही कहा है कि महुआ मोइत्रा को लगता है कि 15 साल का नियम अभी भी जारी है.

ऋतब्रत बनर्जी बोले- समन जारी करना देश का कानून है

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, 'अगर कोई समन मिलने के बाद भी पेश नहीं होता है, तो अरेस्ट वारंट जारी करना देश का कानून है. अगर आप बार-बार समन को नजरंदाज करते हैं, तो आपके पास पक्का अरेस्ट वारंट होगा. महुआ मोइत्रा अभी भी इनकार कर रही हैं. उन्हें लगता है कि 15 साल का नियम अभी भी जारी है और वह जो चाहें कर सकती हैं. लेकिन कोर्ट के साथ ऐसा नहीं होता है. अगर आप मांगेंगे तो आपको एक या दो बार छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उनके सामने पेश नहीं होते हैं, तो अरेस्ट वारंट आम बात है.'

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के आदेश की लगातार अनदेखी, आरोपी का कोर्ट के आदेश का पालन करने के प्रति लापरवाह रवैया दिखाता है और इसलिए अदालत के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है. इधर, महुआ के पक्ष में उनके वकील ने दलील दी है कि अगर वह पेश होती हैं, तो अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें उनके खिलाफ धारा 79 जो महिला की गरिमा का अपमान के दायरे में आती है, धारा 196 जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर है, धारा 299, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और धारा 351 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग
अपराध

बिल गेट्स ने चेतावनी दी: गलत हाथों में एआई से 100 करोड़ जीवन का खतरा, सरकार से कड़े नियमों की माँग

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव
अपराध

कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा: डिजिटल क्षेत्र में जातिगत गाली पर आपराधिक कार्रवाई संभव

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं
अपराध

दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में लॉ छात्र अक्षत त्रिपाठी की नई याचिका, यूपी सरकार पर भ्रामक जानकारी का आरोप

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद
अपराध

चुनाव आयोग का फ़ॉर्म‑६ बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कथन विवादास्पद

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
अपराध

उत्तरी प्रदेश सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया, नोटिस देने वाले कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को निलंबित नहीं किया: लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने EC नियुक्ति विधि पर विभाजित रुख अपनाया: क्या बदलेगा चुनावी स्वतंत्रता?

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
अपराध

संवैधानिक न्यायालय ही लगा सकते हैं संशोधित आजीवन कारावास, ट्रायल कोर्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

ताज़ा ख़बरें