दो लाख चालानों का निपटारा होगा 12 जुलाई को
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक चालानों का निपटारा 12 जुलाई को होगा। इसके लिए छह जुलाई से चार दिनों तक 50,000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे

सौजन्य से:- ETV Bharat
दिल्ली: करीब दो लाख चालानों का होगा निपटारा, जानें कब लगने वाली है ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने ट्रैफिक लंबित मामलों को देखते हुए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत की घोषणा की है.
Published : July 5, 2026 at 6:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बड़ी संख्या में ट्रैफिक लंबित मामलों को देखते हुए आगामी रविवार को ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन करने की घोषणा की है. ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इनके निस्तारण के लिए लोक अदालत की 200 पीठों का गठन किया गया जाएगा.
डीएसएलएसए के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 12 जुलाई की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा. इसके लिए छह, सात, आठ और नौ जुलाई को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50,000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. इसमें सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. राजधानी दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत लगेगी.
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह जुलाई को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा. लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे. वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी का नंबर भरना होगा. इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा. कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
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