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आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आसाराम बापू ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे हैं। कोर्ट ने एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल जमानत को जरूरी नहीं माना।

6 अगस्त 2026 को 11:16 am बजे
आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

सौजन्य से:- ABP News

सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

Supreme Court: आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम बापू को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है.

आसाराम बापू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. 85 साल के आसाराम ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर मानत मांगी थी. कोर्ट ने एम्स, जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल जमानत को जरूरी नहीं माना है.

दोबारा मांग सकते हैं बेल

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अपने पास ही रखा है और कहा है कि हालत बिगड़ने पर वह दोबारा जमानत मांग सकते हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई कि फिलहाल आसाराम को हाई कोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है.

एम्स की रिपोर्ट में है ये बात

जोधपुर एम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आसाराम को हॉस्पिटल मे एडमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए. इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूरी नहीं दी है.

आसाराम ने 2013 में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा मुकर्रर करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इसके साथ ही आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी.

21 जुलाई को बेंच ने AIIMS से आसाराम बापू की मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत की अर्जी पर विचार करते हुए उनकी हेल्थ कंडीशन पर एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करने को कहा था.

उम्रकैद की सजा बरकरार

राजस्थान हाई कोर्ट ने इस साल मई में फैसले में आसाराम को गैंगरेप और POCSO एक्ट के कुछ प्रावधानों से बरी कर दिया था मगर रेप के मामले में दोष साबित होने के लिए पुख्ता सबूत होने का हवाला देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.

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