फर्जी वीजा रैकेट मामले में जमानत मिलती है, अदालत ने कहा- सिर्फ जांच लंबित है
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट के आरोपित खुर्शीद अली को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और केवल जांच लंबित होने के आधार पर उसे अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

सौजन्य से:- Jagran
फर्जी वीजा रैकेट मामले में खुर्शीद अली को मिली जमानत, अदालत ने कहा- आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदी नहीं
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के महिपालपुर स्थित होटल से जुड़े फर्जी वीजा और पासपोर्ट रैकेट मामले में आरोपित खुर्शीद अली को जमानत दे दी। अदालत ने कहा क ...और पढ़ें
HighLights
- खुर्शीद अली को फर्जी वीजा रैकेट मामले में जमानत मिली।
- पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच लंबित होने पर रिहा किया।
- आरोपित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, आगे बरामदगी नहीं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के महिपालपुर स्थित होटल से फर्जी वीजा और पासपोर्ट रैकेट के मामले में गिरफ्तार आरोपित खुर्शीद अली को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी।
अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं होनी है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और केवल जांच लंबित होने के आधार पर उसे अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि आरोपित 26 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में है। जांच अधिकारी (आईओ) ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया कि आरोपित की निशानदेही पर अब कोई आपत्तिजनक बरामदगी शेष नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत पर रिहाई के बावजूद जांच जारी रह सकती है।
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