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राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, जानिए क्या हैं प्रस्तावित मामले

राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद और अन्य विवादों के निपटारे के लिए होगी।

2 जुलाई 2026 को 08:24 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, जानिए क्या हैं प्रस्तावित मामले

सौजन्य से:- Amar Ujala

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Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

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एनआई अधिनियम से संबंधित मामलों की होगी सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जानी निश्चित हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट, शामिल हैं। इन सब मामलों की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं, तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@ gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

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संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जानी निश्चित हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट, शामिल हैं। इन सब मामलों की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करवाना चाहते हैं, तो वह न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp

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