होममुकदमेSC बाल पुनर्विचार के लिए तैयार, सुनवाई में बड़ी पीठ की आवश्यकता की संभावना
मुकदमे

SC बाल पुनर्विचार के लिए तैयार, सुनवाई में बड़ी पीठ की आवश्यकता की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह क्या विवादित फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है, इसका फैसला सुरक्षित रख दिया जाएगा। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ।

5 अगस्त 2026 को 02:15 am बजे
SC बाल पुनर्विचार के लिए तैयार, सुनवाई में बड़ी पीठ की आवश्यकता की संभावना

सौजन्य से:- The Economic Times

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या विवादित फैसले (जावेद बनाम हरियाणा राज्य, 2003) पर वर्तमान पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है या एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है।

यह घटनाक्रम काकोड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को उनके तीसरे बच्चे के जन्म पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ। अधिनियम ने 13 सितंबर, 2000 से एक सीमा लगा दी, जब संशोधन लागू किया गया था।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन
मुकदमे

बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी
मुकदमे

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई
मुकदमे

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
मुकदमे

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी
मुकदमे

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद
मुकदमे

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता
मुकदमे

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत

ताज़ा ख़बरें