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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विमानन नियमों को अंतिम रूप देने को कहा, 'अगर एयरलाइंस इसका पालन नहीं करती हैं तो उन्हें रोक दें'

नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है और तीन सप्ताह के भीतर उन्हें अंतिम रूप देने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्य…

18 अगस्त 2026 को 01:55 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विमानन नियमों को अंतिम रूप देने को कहा, 'अगर एयरलाइंस इसका पालन नहीं करती हैं तो उन्हें रोक दें'

सौजन्य से:- ThePrint

नई दिल्ली: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है और तीन सप्ताह के भीतर उन्हें अंतिम रूप देने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को एयरलाइंस को नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की।

पीठ ने चेतावनी दी, "अगर एयरलाइंस अनुपालन नहीं कर रही हैं, तो उन्हें रोक दें।"

सरकार ने मसौदा नियमों को सीलबंद लिफाफे में पीठ के समक्ष रखा और कहा कि कुछ अंतिम चर्चा चल रही है।

मसौदा नियमों की जांच करने के बाद, पीठ ने पाया कि एक नियामक तंत्र प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि एक प्रभावी नियामक प्रदान किया गया था या नहीं।

शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त समय के लिए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 7 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत का आदेश सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर था, जिसमें एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई थी जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करे।

याचिका में भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा लगाए गए हवाई किराए और सहायक शुल्कों में "अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव" को नियंत्रित करने के लिए नियामक दिशानिर्देशों की भी मांग की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अधिकारियों की ओर से "इच्छा की कमी" और मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।

उन्होंने दलील दी कि एयरलाइंस अत्यधिक किराया वसूल रही हैं। उन्होंने संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हवाई किराए पर कोई सीमा नहीं लगा सकती।

13 जुलाई को, पीठ ने केंद्र को नए विमानन कानून के तहत बनाए गए नियमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था, एक कानून जिसका उद्देश्य देश के नागरिक उड्डयन ढांचे को आधुनिक बनाना है।

इसने केंद्र से नियमों को सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था, भले ही उन्हें संसद के समक्ष रखा गया हो या नहीं।

शीर्ष अदालत ने पहले एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि को "शोषण" करार दिया था, और याचिका पर केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से जवाब मांगा था।

याचिका में कहा गया है कि सभी निजी एयरलाइनों ने, बिना किसी विश्वसनीय औचित्य के, इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए मुफ्त चेक-इन बैगेज भत्ते को 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है, “जिससे पहले टिकट सेवा का हिस्सा एक नई राजस्व धारा में परिवर्तित हो गया।”

याचिका में आगे दावा किया गया है कि वर्तमान में, किसी भी प्राधिकरण के पास हवाई किराए या सहायक शुल्क की समीक्षा या सीमा तय करने की शक्ति नहीं है, जिससे एयरलाइंस को छिपे हुए शुल्क और अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण करने की अनुमति मिलती है। (एएनआई)

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