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दहेज प्रताड़ना मामले में पति को मिली अंतरिम राहत, यूट्यूबर को नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के आरोपित पति को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया।

6 जून 2026 को 05:16 am बजे
दहेज प्रताड़ना मामले में पति को मिली अंतरिम राहत, यूट्यूबर को नहीं

सौजन्य से:- Jagran

सुप्रीम कोर्ट: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को मिली अंतरिम राहत; यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली जमानत

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश दीपक भारद्वाज की ओर से दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए पारि ...और पढ़ें

HighLights

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न की जाए

जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली जमानत

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के मामले में एक आरोपित पति को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हरियाणा के एक ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी जमानत रद किए जाने के आदेश को बरकरार रखा गया था।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश दीपक भारद्वाज की ओर से दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। इसमें हाई कोर्ट के 25 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी। शीर्ष अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ता ने यह वादा किया है कि वह सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होगा।

यह मामला दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के आरोपों से संबंधित है, जिसमें आरोपित पति को ट्रायल के दौरान जमानत दे दी गई थी। हालांकि पानीपत के ट्रायल कोर्ट ने बार-बार अनुपस्थिति के कारण उसकी जमानत रद कर दी थी।

जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रैवल ब्लागर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।

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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने ज्योति को जमानत देने से इन्कार कर दिया और कहा कि उसके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। ज्योति की ओर से पेश हुए वकील ने यह दलील दी कि उसे 16 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद एक साल से ज्यादा समय से हिरासत में है।

पीठ ने कहा कि आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोपित ने एक पड़ोसी देश की यात्रा की और यहां एक व्यक्ति के संपर्क में रही, जिसे सरकार ने भारत छोड़ने का आदेश दिया था। ज्योति ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सात मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत दिए जाने से इन्कार कर दिया गया था।

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