होममुकदमेभोजशाला के करीब नमाज पर आज फैसला
मुकदमे

भोजशाला के करीब नमाज पर आज फैसला

भोजशाला के निकट नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद पक्ष ने धार प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें मालीवाड़ा को नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल बनाया गया है।

24 जुलाई 2026 को 03:15 am बजे
भोजशाला के करीब नमाज पर आज फैसला

सौजन्य से:- Jagran

भोजशाला के 'निकट' नमाज पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, मस्जिद पक्ष ने धार प्रशासन के निर्णय को दी चुनौती

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला से 900 मीटर दूर मालीवाड़ा (40 पीर क्षेत्र) नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल रहेगा या कोई और स्थल चुना जाएगा, इस पर ...और पढ़ें

HighLights

- मस्जिद पक्ष ने मालीवाड़ा में स्थल चयनित करने के धार प्रशासन के निर्णय को दी है चुनौती

- याचिका में अंतरिम आदेश का प्रभावी और अक्षरश: पालन कराने की मांग की गई है

जेएनएन, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला से 900 मीटर दूर मालीवाड़ा (40 पीर क्षेत्र) नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल रहेगा या कोई और स्थल चुना जाएगा, इस पर आज फैसला होगा। इस स्थल को चयनित करने के धार जिला प्रशासन के निर्णय को मस्जिद पक्ष की ओर से चुनौती दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल, मस्जिद पक्ष ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में भोजशाला परिसर के निकट शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल चयनित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने अंतरिम आदेश की अपनी तरह से व्याख्या करके किलोमीटर दूर मालीवाड़ा को नमाज स्थल तय किया है।

मस्जिद पक्ष ने याचिका में भोजशाला से सटी खिलजी दरगाह के समीप नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान पर विचार न किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। कहा है कि इस स्थल को प्रशासन ने पर्याप्त परीक्षण के बिना ही खारिज कर दिया।

याचिका में अंतरिम आदेश का प्रभावी और अक्षरश: पालन कराने की मांग की गई है। उधर, प्रशासन ने पिछले शुक्रवार को ही नमाज के लिए 40 पीर क्षेत्र में नमाज के लिए बैरिकेडिंग व अन्य व्यवस्थाएं करा दी थीं।

प्रशासन का तर्क- सभी पहलुओं पर विचार करके लिया है निर्णयवहीं, जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मालीवाड़ा स्थित 40 पीर क्षेत्र शासकीय भूमि है, उसको कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी पहलुओं पर विचार करके नमाज के लिए चुना है।

खबरें और भी

उधर, प्रतिक्रिया में मंदिर पक्ष की ओर से भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा है कि प्रशासन ने मालीवाड़ा में नमाज के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया है, लेकिन अंतरिम आदेश की आड़ में मस्जिद पक्ष जिस स्थान पर नमाज की मांग कर रहा है, वह न तो न्यायोचित है और न ही शहर की शांति व्यवस्था के लिहाज से उचित है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन
मुकदमे

बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी
मुकदमे

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई
मुकदमे

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
मुकदमे

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी
मुकदमे

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद
मुकदमे

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता
मुकदमे

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत

ताज़ा ख़बरें