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मुकदमे

भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ उपभोक्ता संगठन की हाई कोर्ट में कार्रवाई

विधि डेस्क · 24x7 NYAYA
भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ उपभोक्ता संगठन की हाई कोर्ट में कार्रवाई
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

एक उपभोक्ता संगठन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कथित भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाया गया है जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक गुणवत्ता, प्रभाव और लाभ के बारे में भ्रमित होने की आशंका है।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

फैसले

ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले उपभोक्ता को राहत देते हुए ऑनलाइन लेन-देन में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की प्राथमिकता देने की बात कही है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

अपराध

पुलिस जांच में नया मोड़: खान सर के खिलाफ पूछताछ की प्रक्रिया

पुलिस जांच के दौरान हिरासत में लिए गए दो बॉडीगार्ड्स के बयानों के आधार पर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

अपराध

खान सर से जुड़ा फायरिंग मामला: दो बयान फिर से मामले को गरमाया

खान सर से जुड़े फायरिंग मामले में नई जानकारी सामने आई है। पटना पुलिस ने फायरिंग मामले में पूछताछ तेज कर दी है। दो बॉडीगार्ड्स द्वारा दिए गए कथित बयान मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनकर उभरे हैं।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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