न्यायालय का आदेश: प्रवेश पर फैसला केवल स्पष्ट और बिना शर्त होने पर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश XII नियम 6 सीपीसी के तहत प्रवेश पर फैसला केवल तभी दिया जा सकता है जब यह स्पष्ट, सुस्पष्ट और बिना शर्त हो। न्यायालय ने माना कि तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय प्रवेश पर निर्णय के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

