ई-पेपर

सोमवार, 29 जून 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
सोमवार, 29 जून 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
वकील

ट्रम्प के शिकायत के फैसला खारिज: अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जुरी के निर्णय को पलटने का प्रयास खारिज कर दिया

NDTV के अनुसार · 24x7 NYAYA
ट्रम्प के शिकायत के फैसला खारिज: अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जुरी के निर्णय को पलटने का प्रयास खारिज कर दिया
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट स्टोर में लेखिका ई. जीन कैरोल का यौन शोषण करने और उन्हें बदनाम करने पर जूरी के निर्णय को पलटने का प्रयास किया था।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

अपराध

Meghalaya उच्च न्यायालय ने हनीमून हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी

Meghalaya उच्च न्यायालय ने हनीमून हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी

मेघालय उच्च न्यायालय ने हनीमून हत्या मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत देने के शिलांग अदालत के आदेश को बरकरार रखा और राहत को चुनौती देने वाली राज्य की अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

वकील

सिरमौर: अदालत ने उधार पर ईंधन बिल का रिकॉर्ड पेश करने की दी इजाजत

सिरमौर की अदालत में एक बड़ा आदेश दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता को उधार में तेल खरीदने से जुड़े मामले में ईंधन खरीद के बिल रिकॉर्ड पर पेश करने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

वकील

केरल उच्च न्यायालय: मुफ्त बस यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज, वाणिज्यिक कियोस्क पर रोक, 'एक कप चाय पर' विवाद का समाधान

"प्रियदर्शिनी योजना" की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा को रोक दिया। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कियोस्क के निर्माण के खिलाफ एक याचिका स्वीकार की और नारियल के पेड़ पर लड़ रहे पड़ोसियों को 'एक कप चाय पर' विवाद का समाधान करने को कहा।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7