सुप्रीम कोर्ट ने भारत भूषण तिवारी की मुठभेड़ की सीबीआई जांच की जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। याचिका में भारत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

