संबल जामा मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को स्थगित रखा, कमिश्नर सर्वेक्षण की पुष्टि

सुप्रीम कोर्ट ने संभाल जामा मस्जिद कमेटी द्वारा एलएचसी के मई 2025 के आदेश को चुनौती देने वाले याचिका पर अपना आदेश स्थगित कर दिया, जिसमें स्थानीय एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण जारी रखने को मंजूरी थी। हिन्दू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि मस्जिद 16वीं सदी के ध्वस्त मंदिर पर बनी है और वे धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार चाहते हैं। अदालत ने मामलों के मूल मुद्दे को अभी तक ट्रायल में नहीं आने के कारण सरकार को मुद्दे की सामग्री में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

