ट्रम्प प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से थर्ड‑कंट्री निकासी नीति को फिर से लागू करने की मांग

संयुक्त राज्य के ट्रम्प सरकार ने न्याय विभाग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह प्रवासियों को उनके मूल देश के अलावा अन्य देशों में भेजने वाली नीति को पुनः स्थापित करे, जिसे फर्स्ट सर्किट अपील कोर्ट ने रोक दिया था। एटर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि यह नीति सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनने के अधिकार को नज़रअंदाज़ करती है, और वे इस निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करेंगे।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

