होम›कानून›12 सितंबर को लोक अदालत का सत्र, त्वरित निपटारे के लिए जनजागरूकता में इज़ाफ़ा
कानून

12 सितंबर को लोक अदालत का सत्र, त्वरित निपटारे के लिए जनजागरूकता में इज़ाफ़ा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में हुई बैठक में जिला अधिकारी, पुलिस कमांडर और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी घर-घर तक पहुँचाने और अधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। डीएम को प्रमुख चौराहों पर बैनर‑पोस्टर लगाने तथा एसपी को थानों के माध्यम से नोटिस का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

29 अगस्त 2026 को 06:32 pm बजे
12 सितंबर को लोक अदालत का सत्र, त्वरित निपटारे के लिए जनजागरूकता में इज़ाफ़ा

सौजन्य से:- Hindustan

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रचार-प्रसार तेज

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिक मामलों का निपटारा करना और लोगों तक जानकारी पहुँचाना था।

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रचार-प्रसार तेज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक, डीएम-एसपी रहे मौजूद चौक-चौराहों पर लगेंगे बैनर-पोस्टर, थानों को जल्द नोटिस तामिला कराने का सख्त निर्देश शेखपुरा, निज संवाददाता। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सभागार में बैठक हुई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य

अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने की। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद, डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु शेखर, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करना था।

प्रचार के निर्देश

प्रधान न्यायाधीश ने जिला व पुलिस प्रशासन को प्रचार तेज करने का निर्देश दिया गया। डीएम को जिले के प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लोक अदालत से संबंधित बैनर-पोस्टर लगवाने का निर्देश दिया गया है। एसपी को निर्देशित किया गया है कि वे सभी थानों के माध्यम से भेजे गए नोटिस और सम्मन का जल्द से जल्द तामिला (वितरण) सुनिश्चित कराएं, ताकि पक्षकारों को समय पर सूचना मिल सके।

लोक अदालत का महत्व

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए अपने मामलों को सरल, शीघ्र और आपसी सहमति से समाप्त कराने का एक बेहतरीन मंच है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें