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बेटीया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से 90‑दिन से लंबित ई‑चालानों का निपटारा

दिसंबर 12 को जिले के Bettiah में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 90 दिन से अधिक बकाया रहे ई‑चालानों को सुलझाया जाएगा। परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 3261 के तहत यह योजना चल रही है, और अधिकारियों को 7 सितंबर से पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्देश दिया गया है।

7 सितंबर 2026 को 12:32 am बजे
बेटीया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से 90‑दिन से लंबित ई‑चालानों का निपटारा

सौजन्य से:- bhaskar.com

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12 को राष्ट्रीय लोक अदालत, 90 दिन से लंबित ई-चालान का होगा निस्तारण

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जिले में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। 90 दिनों से लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज ने बताया कि इस संबंध में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में परिवहन विभाग, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं यातायात पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य स्तर से ई-चालान निर्गत किये जाते हैं। इन चालानों के लंबित मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए जिलावार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। डीटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-3261, 30 अप्रैल के आलोक में निर्गत ई-चालानों में से 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित ई-चालानों का निपटारा मुख्यमंत्री यातायात चालान निपटान योजना के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है। 7 सितंबर से प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है ताकि लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा से निर्गत लंबित ई-चालानों का निपटारा भी किया जायेगा। संबंधित जिलों के पुलिस उपाधीक्षक यातायात और डीटीओ को समन्वय बना कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

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