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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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शामली में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत:डीएम ने अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश दिए
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शामली में आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव ने इसके सफल आयोजन के लिए सभी पीठासीन अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित न्यायालयों और विभागों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित अधिक से अधिक उपयुक्त वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराने को कहा है।
इनमें पेटी ऑफेंस/शमनीय वाद, दीवानी वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन मामले, सभी प्रकार के चालानी वाद, राजस्व वाद और बैंक संबंधी वाद प्रमुख हैं।
उन्होंने अधिकारियों को लंबित वरासत और नामांतरण जैसे मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक वाद नियत करने के निर्देश दिए। नियत किए गए वादों के संबंध में संबंधित पक्षकारों को समन और नोटिस भेजकर उनकी तामीला सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है।
जिलाधिकारी ने जोर दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत सभी उपयुक्त वादों का प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जाए। निस्तारण के बाद वादों की प्रकृति के अनुसार विवरण तैयार कर निर्धारित ई-मेल पर भेजना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक निस्तारित वादों का विवरण कार्यालय की ई-मेल पर हर हाल में उपलब्ध करा दिया जाए। जिलाधिकारी आलोक यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
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