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कानून बनने के 37 साल बाद आई याद, अब बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ियां - kumaon strict vehicle registration rule for showrooms

कानून बनने के 37 साल बाद आई याद, अब बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ियां उत्तराखंड के कुमाऊं में अब बिना स्थायी पंजीकरण के शोरूम से वाहन नहीं मिलेंगे। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 को सख…

26 अगस्त 2026 को 10:22 am बजे
कानून बनने के 37 साल बाद आई याद, अब बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ियां
 - kumaon strict vehicle registration rule for showrooms

सौजन्य से:- Jagran

कानून बनने के 37 साल बाद आई याद, अब बिना रजिस्ट्रेशन शोरूम से बाहर नहीं निकलेंगी गाड़ियां

उत्तराखंड के कुमाऊं में अब बिना स्थायी पंजीकरण के शोरूम से वाहन नहीं मिलेंगे। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 को सख्ती से लागू करेगा, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

जागरण संवाददाता, रामनगर। अगर आप इस बार रक्षाबंधन, नवरात्र, दीपावली आदि त्योहारों पर नई कार, बाइक या अन्य वाहन बिना रजिस्ट्रेशन घर लाने की सोच रहे हैं तो अपनी योजना बदल लीजिए। अब बिना पंजीकरण शोरूम से वाहन नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बार फिर आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, 37 वर्ष पुराने नियमों को लागू करने को लेकर अब तक हीलाहवाली बरती जा रही थी। शोरूम संचालक इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। परिवहन विभाग भी नियमों में ढील देते रहा है, लेकिन अब कुमाऊं के शोरूम संचालक कार, बाइक आदि वाहनों को बेचने में मनमानी नहीं कर सकेंगे। अब शोरूम से गाड़ी तभी बाहर आएगी जब उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पूरा हो चुका होगा।

शोरूम संचालक से लेकर वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क पर बिना नंबर के नए वाहन दौड़ते हुए पाए जाएंगे तो शोरूम संचालक व वाहन मालिक पर निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें बेचे गए वाहन के टैक्स का 15 गुना तक शोरूम संचालक को देने का नियम है। साथ ही उस वाहन को सीज भी किया जाएगा।

एआरटीओ रामनगर सुरेंद्र सिंह कपकोटी ने बताया कि पहले बिना पंजीकरण के वाहन रिलीज कर देते थे। बाद में उनका पंजीकरण होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बंद की जा रही है।

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन को शोरूम से बाहर न निकालने का नियम पहले से है। कुमाऊं आयुक्त के निर्देश के बाद सभी अधिकारियों व डीलरों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

- गुरुदेव सिंह, आरटीओ हल्द्वानी

त्योहारों में वाहनों की बिक्री की स्थिति

वर्ष 2025 में दीपावली के मौके पर उत्तराखंड में 42000-43000 गाड़ियां बिकीं। सामान्य दिनों में यह संख्या करीब 20 हजार रही। पिछले वर्ष हल्द्वानी आरटीओ क्षेत्र में त्योहारी सीजन में 3900-4300 और रामनगर एआरटीओ क्षेत्र में 700-800 वाहन बिके।

यह भी पढ़ें- Tata Motors ने भरी रफ्तार, व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में बंपर उछाल

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