राष्ट्रीय लोक अदालत में 90‑दिन से पुराने ई‑चालान पर 50% रियायत
12 सितंबर को शेखपुरा जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल 90 दिन से अधिक पुराने पात्र ई‑चालान मामलों पर जुर्माने का आधा हिस्सा छूट रहेगा। परिवहन विभाग को लंबित मामलों की सूची तैयार करके वाहन मालिकों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे वे इस आर्थिक राहत का लाभ ले सकें।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र ई-चालान मामलों पर 50 फीसदी की रहेगी छूट
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आगामी 12 सितंबर को शेखपुरा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी के निर्देश पर व्यापक स्तर पर पू
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने की तैयारी करने को कहा है। विशेष रूप से परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित ई-चालान मामलों की सूची तैयार कर संबंधित वाहन मालिकों को इसकी सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें। जिला विधिक संघ के अध्यक्ष एवं विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि ई-चालान के मामलों में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ केवल निर्धारित पात्र मामलों को ही मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस ई-चालान के जारी होने अथवा जुर्माना लगाए जाने की तिथि से 90 दिन की अवधि पूरी हो चुकी होगी, वैसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जा सकेगा। इसके विपरीत, जिन ई-चालान मामलों में 90 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस विशेष छूट के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक अपने लंबित ई-चालान की स्थिति और उसकी तिथि की जांच कर लें तथा 90 दिन से अधिक पुराने पात्र मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाधान कराएं। ऐसे मामलों में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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