सरायकेला में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 7,834 मामलों का निपटारा किया, 92.23 लाख वसूले
सरायकेला-खरसावां जिले में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7,834 मामलों का निपटारा हुआ और 92,23,851 रुपये की राशि वसूली गई। इस बार लंबित मामलों का निपटारा 1,324 तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष से अधिक है।

सौजन्य से:- Hindustan
लोक अदालत में 7,834 मामलों का निपटारा, 92.23 लाख की वसूली
फोटो-SKL-8-राष्ट्रिय लोक अदालत का निरीक्षण करते न्यायाधीश सरायकेला, संवाददाता । शनिवार को
सरायकेला । शनिवार को सरायकेला-खरसावां जिले में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामाशंकर सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं सहयोग में संपन्न हुआ। इसका आयोजन सिविल कोर्ट परिसर सरायकेला एवं अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल में किया गया। लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए पूरे जिले में कुल 8 पीठों का गठन किया गया था। इनमें से सिविल कोर्ट, सरायकेला में 6 पीठ तथा अनुमंडलीय न्यायालय, चांडिल में 2 पीठ शामिल थीं। प्राप्त अंतरिम आंकड़ों के अनुसार, इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत ने पिछले वर्ष की उपलब्धियों को काफी पीछे छोड़ दिया है।
लोक अदालत में कुल 1,324 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1,261 थी। वहीं, प्री-लिटिगेशन मामलों सहित कुल 7,834 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ है। पिछले वर्ष की कुल संख्या 6,400 से अधिक थी। इस दौरान आपसी सहमति से कुल 92,23,851 की राशि वसूल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, ये आंकड़े अभी अंतरिम हैं तथा अंतिम आंकड़ों के संकलन के पश्चात इनमें और वृद्धि होना निश्चित है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

