न्याय की सुस्त रफ्तार पर दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में 9 साल से जेल में बंद आरोपी को नियमित जमानत दी और निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विचाराधीन कैदी को जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और अभियोजन की धीमी कार्यवाही के कारण आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता.

सौजन्य से:- Navbharat Times
'घोंघे की चाल' से नहीं चल सकता न्याय! सुस्त ट्रायल पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज, 9 साल से बंद आरोपी को दी जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में 9 साल से जेल में बंद आरोपी पंकज कुमार को नियमित जमानत देते हुए निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की सुस्त रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी
जस्टिस गिरीश कठपालिया ने पंकज कुमार उर्फ बउवा को जमानत देते हुए बुधवार को कहा कि लंबे समय तक विचाराधीन कैदी को जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की धीमी कार्यवाही के कारण आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।क्या था मामला?
मामला 2017 में डाबड़ी थाने में दर्ज हत्या और आर्म्स एक्ट के केस से जुड़ा है। आरोप है कि पंकज उस मोटरसाइकिल पर ड्राइवर के पीछे बैठा था, जिसके पीछे बैठे शूटर ने गोली चलाई थी। अदालत ने कहा कि नौ साल बाद भी 25 में से केवल 9 गवाहों की गवाही हो सकी है।हाई कोर्ट ने मानी ये बात
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी इंस्पेक्टर शिव राम अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने पाया कि उन्हें बाकी गवाहों की स्थिति और उनकी भूमिका तक की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। हाई कोर्ट ने इसे जांच एजेंसी की गंभीर लापरवाही माना।हाई कोर्ट ने 10 हजार के मुचलके पर किया रिहा
कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि कथित मुख्य शूटर कपिल शर्मा को पहले ही मेडिकल आधार पर जमानत मिल चुकी है, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला आरोपी अब भी फरार है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और अधिक समय तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं है। हाई कोर्ट ने पंकज कुमार को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।कन्वर्सेशन शुरू करें
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