इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद की धोखाधड़ी से हुई नियुक्तियां, कोई सेवा लाभ नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छह कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनको कोई भी सेवा लाभ देने से इनकार कर दिया।

सौजन्य से:- Jagran
Allahabad High Court : धोखाधड़ी से नियुक्त सहायक अध्यापकों को कोई भी सेवा लाभ देने से इन्कार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धोखाधड़ी से नियुक्त छह कर्मचारियों, जिनमें चार सहायक अध्यापक शामिल हैं, को ...और पढ़ें
HighLights
- जौनपुर के महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला
- वर्ष 2006 में दायर याचिका का इलाहाबाद हाई कोर्ट में निपटारा
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जौनपुर स्थित महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धोखाधड़ी से नियुक्त हुए छह कर्मियों को राहत नहीं मिल सकी है। इनमें चार सहायक शिक्षक हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया है।
हाई कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा
विद्यालय प्रबंध समिति की याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि फर्जी तरीके से नियुक्त अध्यापकों को कोई भी सेवा लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जांच में उनकी नियुक्ति नियमों के अनुरूप न होकर अवैध पाई गई है। याचिका "महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय" की प्रबंध समिति की ओर से वर्ष 2006 में दाखिल की गई थी।
मामला अर्से तक तकनीकी पेचीदगियों में उलझा रहा।
याचिका में मांग थी कि नियुक्ति की जांच कर उसे रद किया जाए क्योंकि पूरी प्रक्रिया अवैध थी। यह भी मांग की गई थी कि इन व्यक्तियों को अब तक भुगतान की गई करीब 2 लाख 74 हजार रुपये की राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाय। सुनवाई के दौरान विद्यालय की प्रबंध समिति में मैनेजर पद को लेकर भी विवाद सामने आया। अलग-अलग समय पर अलग-अलग व्यक्तियों ने खुद को मैनेजर बताते हुए याचिका वापस लेने और फिर उसे बहाल कराने के आवेदन दिए। इसलिए मामला अर्से तक तकनीकी पेचीदगियों में उलझा रहा।
अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया
वर्ष 2011 में अदालत ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया था कि वे विवादित नियुक्तियों से जुड़े मूल अभिलेख तलब कर जांच करें। 15 जुलाई 2011 की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि विपक्षियों की नियुक्ति बिना किसी स्वीकृत पद के धोखाधड़ी से की गई थी। इसके बाद भी मामला वर्षों तक लटका रहा, क्योंकि जांच से जुड़े मूल अभिलेख गुम हो गए थे और संबंधित अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। पिछले कुछ महीनों में अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिला था निर्देश
बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को मूल अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिया। जब मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके तो अदालत ने अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रयागराज को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल करने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। इसके बाद संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नए सिरे से जांच कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।
अदालत का आदेश
नई जांच रिपोर्ट में भी यही निष्कर्ष निकला कि नियुक्ति कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुई थी। इसी आधार पर अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि संबंधित प्राधिकारी इन छह व्यक्तियों को कोई सेवा लाभ न दें, क्योंकि उनकी नियुक्ति अवैध पाई गई है। निर्देश दिया गया कि इस आदेश की जानकारी तत्काल सभी संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को दें और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
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