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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को वकील पर हमले के मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने वकील पंकज शर्मा पर हमले के मामले में कहा कि पीड़ित द्वारा की गई दूसरी शिकायत की जांच और स्थिति के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की जानी चाहिए जो पुलिस उपायुक्त स्तर से नीचे का न हो।

14 जुलाई 2026 को 08:13 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को वकील पर हमले के मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

सौजन्य से:- ETV Bharat

वकील पर हमला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

एससीबीए के सदस्य पंकज शर्मा को 11 जुलाई को उनके घर में हमलावरों ने पीटा था और उनके सिर पर आठ टांके लगे थे।

पीटीआई द्वारा

प्रकाशित: 14 जुलाई, 2026 दोपहर 1:05 बजे IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में एक वकील पर कथित हमले के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वकील पंकज शर्मा के जीवन और स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं होगा।

पीठ ने कहा, ''पीड़ित द्वारा की गई दूसरी शिकायत की जांच और स्थिति के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की जानी चाहिए जो पुलिस उपायुक्त स्तर से नीचे का न हो।''

मामले का जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के सदस्य शर्मा को 11 जुलाई को उनके घर में हमलावरों ने पीटा था और उनके सिर पर आठ टांके लगे थे।

सिंह ने कहा कि शर्मा ने घर में अतिक्रमण और चोट पहुंचाने के संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अगले दिन हमलावर वापस आ गए और उन्हें धमकी दी। सिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ऐसा हो सकता है, तो देश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे।

शर्मा की रिट याचिका में कहा गया, "याचिकाकर्ता तत्काल रिट याचिका दायर कर रहा है क्योंकि 11 जुलाई, 2026 को उस पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसके सिर पर आठ टांके लगाने पड़े।"

याचिका में कहा गया, "एक स्थानीय राजनेता के करीबी आरोपी के प्रभाव में दिल्ली पुलिस न तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है और न ही याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान कर रही है, हालांकि आरोपी ने 12 जुलाई को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर फिर से हमला करने की कोशिश की।"

एससीबीए ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच का गठन करने, जांच को एक उपयुक्त एजेंसी को स्थानांतरित करने, शर्मा और उनके परिवार के लिए सुरक्षा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया था।

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