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बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अधिकृत करने से न्यूयॉर्क के मेयर पीछे हटे

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि उनके पास इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

23 जुलाई 2026 को 05:14 am बजे
बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अधिकृत करने से न्यूयॉर्क के मेयर पीछे हटे

सौजन्य से:- Jagran

नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर पलटे न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, कहा- मेरे पास कानूनी अधिकार नहीं

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने स्पष्ट किया है कि उनके पास इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का कानूनी अधि ...और पढ़ें

HighLights

- मेयर ममदानी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का कानूनी अधिकार नहीं माना।

- अमेरिका ICC का सदस्य नहीं, वारंट लागू नहीं हो सकता।

- राष्ट्राध्यक्षों और UN प्रतिनिधियों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस हफ्ते साफ कर दिया है कि उनके पास इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शहर का कानूनी विभाग पर इस पर विचार कर रहा है कि अगर नेतन्याहू सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

मंगलवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ममदानी ने कहा यह स्पष्ट है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है।

हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने 2024 में गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजरायल ICC के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता और आरोपों से इनकार करता है।

शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मम्दानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कहा था। 4 नवंबर 2025 के मेयर चुनाव के प्रचार के दौरान भी उन्होंने ऐसी ही बातें कही थीं।

गिरफ्तारी के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें

इंटरनेशनल कानून के विशेषज्ञों के मुताबिक मेयर के पास गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं

ICC का सदस्य नहीं है अमेरिका

हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर और ICC के पूर्व अभियोजक अलेक्जेंडर व्हिटिंग ने कहा कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए अमेरिकी कानून के तहत हेग कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।

अमेरिकन सर्विस-मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट

2002 में बना यह अमेरिकी कानून विशेष रूप से अमेरिका को किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, ICC को सौंपने से रोकता है।

राष्ट्राध्यक्षों और UN प्रतिनिधियों को छूट

कार्डाजो लॉ स्कूल की प्रोफेसर और अमेरिकी विदेश विभाग की पूर्व वकील रेबेका इंगबर ने बताया कि नेतन्याहू जैसे मौजूदा सरकारी प्रमुखों को आमतौर पर अमेरिकी अदालतों में गिरफ्तारी और मुकदमे से छूट मिलती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को UN की बैठक में आने-जाने के दौरान कानूनी छूट प्राप्त होती है।

खबरें और भी

मेयर ममदानी ने अपने वीडियो में संघीय सरकार से ICC वारंट पर अमल करने की अपील की।

लेकिन इसके लिए पहले अमेरिका को ICC में शामिल होना होगा और अमेरिकन सर्विस-मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट को रद्द करना होगा। इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के बीच UN प्रतिनिधियों को छूट देने वाला समझौता एक बड़ी बाधा बना रहेगा।

रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका में रहने के दौरान नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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