होम›मुकदमे›18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत
मुकदमे

18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत

बक्सर में आगामी 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत लगेगी। यह अदालत चेक बाउंस और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी। अदालत में मामलों का निष्पादन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा।

6 जुलाई 2026 को 02:57 pm बजे
18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत

सौजन्य से:- Live Hindustan

Buxar News: 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत

Buxar News: बक्सर, विधि संवाददाता। 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत लगेगी। यह बैठक न्यायिक पदाधिकारियों के साथ की गई थी। इसमें चेक बाउंस और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा।

Buxar News: पेज चार के लिए ------------- समीक्षा नगर के व्यवहार न्यायालय परिसर में लगेगी विशेष लोग अदालत चेक बाउंस एवं वित्तीय लेनदेन के मामलों का होगा त्वरित निदान फोटो संख्या- 08, कैप्सन- सोमवार को व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक करती जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल।

विशेष लोक अदालत की जानकारी

बक्सर, विधि संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत लगेगी। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक का उद्देश्य

बैठक को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह अवर न्यायाधीश श्रीमती नेहा दयाल ने न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

मामलों का त्वरित निस्तारण

डीएलएसए ने कहा कि विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस एवं वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का त्वरित व सुलभ निस्तारण किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस बार मामलों का निष्पादन ऑनलाइन (वर्चुअल) व ऑफलाइन (फिजिकल) दोनों माध्यमों से किया जाएगा, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पक्षकार भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

आम लोगों से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम लोगों से अपील किया है कि वे विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें। अधिक जानकारी के लिए लोग व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित डीएलएसए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। (बक्सर से राम प्रतीक चौबे)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लेखक के बारे में

Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?
मुकदमे

ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत
मुकदमे

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल
मुकदमे

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं
मुकदमे

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी
मुकदमे

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना
मुकदमे

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्‍स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
मुकदमे

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्‍स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न

ताज़ा ख़बरें