राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से निस्तारित होंगे वाद
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से निस्तारित होंगे वाद 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सभी बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की, जिसमें प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों…

सौजन्य से:- Hindustan
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह से निस्तारित होंगे वाद
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सभी बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की, जिसमें प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के निस्तारण पर चर्चा की। बैंक प्रबंधकों को समझौता योग्य प्रकरणों पर फोकस करने और पक्षकारों को नोटिस भेजने के लिए कहा गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से सभी बैंक प्रबंधकों, प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमें बैंक ऋण से संबंधित प्री-लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए चर्चा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि बैंक प्रबंधक अपने-अपने बैंक से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए पक्षकारों को समय से नोटिस प्रेषित कराएं एवं उनसे प्रभावी संपर्क स्थापित कर आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैंक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं ऋण संबंधी मामलों में पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लाभों से अवगत कराया जाए। लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिकाधिक बैंक ऋण संबंधी प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराए जाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।
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