होम›कानून›राष्ट्रीय लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन से पुरानी फाइलें भी सुलझेंगी
कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन से पुरानी फाइलें भी सुलझेंगी

12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान और अन्य परिवहन संबंधी मामलों का बड़े पैमाने पर निपटारा होगा। अधिकारियों ने 90 दिन से अधिक पुराने चालानों की सूची तैयार कर चालक‑मालिकों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया, जिससे कम लागत में तेज़ न्याय मिल सकेगा। यह कदम वाहन चालकों को अदालत के चक्र से जल्द राहत प्रदान करेगा।

2 सितंबर 2026 को 01:32 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत से ट्रैफिक चालानों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन से पुरानी फाइलें भी सुलझेंगी

सौजन्य से:- prabhatkhabar.com

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान के लंबित मामलों का होगा निष्पादन

फोटो : परिचय: यातायात डीएसपी व डीटीओ के साथ बैठक करते प्राधिकार सचिव | Prabhat Khabar Network

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत ट्रैफिक चालान और अन्य परिवहन संबंधी मामलों के निपटारे का एक बड़ा अवसर है. इस लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय मिलेगा. 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों को निपटाने की तैयारी है.

Lok Adalat, traffic challan: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालान और अन्य परिवहन संबंधी मामलों का बड़े पैमाने पर निबटारा किया जाएगा. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की. इस उच्चस्तरीय बैठक में लंबित ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई.

आपके शहर में

Traffic challan News: त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावी माध्यम है लोक अदालत

प्राधिकार सचिव सचिन कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय दिलाने का एक बेहद प्रभावी मंच है. इसके जरिए अदालतों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर सुगमता से समाधान किया जाता है, जिससे आम जनता का समय और पैसा दोनों बचता है.

90 दिन पुराने चालानों की सूची तैयार करने का निर्देश

सचिव ने यातायात विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे 90 दिनों से अधिक पुराने सभी लंबित ट्रैफिक चालान मामलों की सूची तैयार करें. इसके साथ ही संबंधित वाहन चालकों और पक्षों को समय पर नोटिस या सूचना भेजी जाए, ताकि वे आगामी लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का आसानी से निपटारा करा सकें.

वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

लोक अदालत में मामलों के निष्पादन से वाहन चालकों को अदालती चक्करों से शीघ्र राहत मिलेगी. बैठक के दौरान ट्रैफिक चालानों के अलावा अन्य परिवहन से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों के निष्पादन की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

बैठक में मौजूद रहे कई प्रमुख अधिकारी

इस महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में यातायात डीएसपी सुजीत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू और मोटरयान निरीक्षक अजय शंकर समेत कई अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निबटाने का भरोसा दिलाया है.

यह भी पढ़ें...समस्तीपुर में गैस कनेक्शन के नाम पर साइबर ठगी, खाते से उड़े 2.23 लाख रुपये

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें