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लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले

लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालतवा सदन में बैठक में शामिल सचिव तान्या पटेल व अन्य अधिकारी औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने…

22 अगस्त 2026 को 04:54 pm बजे
लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले

सौजन्य से:- Hindustan

लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले

12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालतवा सदन में बैठक में शामिल सचिव तान्या पटेल व अन्य अधिकारी औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक...

आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी की जा रही है। शनिवार को औरंगाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ अपने प्रकोष्ठ में दो बैठकें कीं। यातायात चालान और खनिज विभाग से जुड़े निस्तारण योग्य मामलों को लोक अदालत में लाने पर विशेष चर्चा हुई।

पहली बैठक का संचालन

पहली बैठक में जिला खनिज विकास पदाधिकारी विकास कुमार शामिल हुए। इसमें खनिज विभाग से संबंधित निस्तारण योग्य मामलों को चिन्हित करने, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने और पात्र मामलों को सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारित कराने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। सचिव ने निस्तारण योग्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

दूसरी बैठक में चर्चा

दूसरी बैठक में यातायात डीएसपी अविनाश कुमार कश्यप शामिल हुए। बैठक में यातायात चालान से संबंधित मामलों के निस्तारण और आम लोगों को इसकी जानकारी देने पर चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि विधि के अनुसार निस्तारण योग्य यातायात चालान के मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सरल और त्वरित तरीके से समाधान कराया जा सकता है।

जानकारी और तैयारी

यातायात विभाग के माध्यम से संबंधित पक्षकारों तक सूचना पहुंचाने और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में चालान मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए ताकि पक्षकारों को किसी तरह की परेशानी न हो। सचिव ने कहा कि लोक अदालत मामलों के त्वरित निस्तारण के साथ ही लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी देने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

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