सुप्रीम कोर्ट नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करेगा
सोमनाथ भारती ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

सौजन्य से:- Hindustan
आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका को सुनने की अनुमति दी है। याचिका में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी गई है। उपाध्याय ने भारती को 2131 वोटों से हराया था और आरोप लगाया गया है कि चुनाव में धांधली हुई।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई को सहमति दे दी। याचिका में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती की याचिका को खारिज कर दिया था। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली चुनाव में उपाध्याय ने भारती को 2131 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। भारती ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दावा था कि भाजपा प्रत्याशी ने लोगों को कारों से मतदान केंद्रों तक लाने के लिए अपने एजेंट तैनात किए थे।
यह भी दावा किया गया कि उपाध्याय ने एक डमी प्रत्याशी भी उतारा, ताकि मतदाताओं को भ्रमित कर अनुचित लाभ उठाया जा सके। भारती ने याचिका में यह भी कहा था कांग्रेस प्रत्याशी रहे जितेंद्र कुमार कोचर का पूरा चुनावी अभियान सिर्फ उनके खिलाफ ही चलाया गया था। हालांकि, याचिका में कोचर को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को याचिका खारिज कर दी थी।भारती ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
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