महाराजगंज में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियां शुरू
महाराजगंज में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने रणनीति बनाई है कि अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाए।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Maharajganj News: 12 सितंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियां शुरू
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अधिक वादों के निस्तारण पर जोर देने का निर्देश
महराजगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी ज्ञानेंद्र राय की अध्यक्षता में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव दीपक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों से अपील की गई कि संबंधित विभागों के अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में भेजकर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक एवं श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं जल बिल से संबंधित विवाद, सेवा एवं वेतन संबंधी प्रकरण, स्टांप, राजस्व एवं चकबंदी वाद, किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष सहित अन्य दीवानी मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर समाधान कराने का प्रयास होगा।
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महराजगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी ज्ञानेंद्र राय की अध्यक्षता में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव दीपक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों से अपील की गई कि संबंधित विभागों के अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में भेजकर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक एवं श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं जल बिल से संबंधित विवाद, सेवा एवं वेतन संबंधी प्रकरण, स्टांप, राजस्व एवं चकबंदी वाद, किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष सहित अन्य दीवानी मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर समाधान कराने का प्रयास होगा।
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