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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वीजा आउटसोर्सिंग टेंडर पर केंद्र की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और विदेश मंत्रालय को 3 महीने के भीतर नया टेंडर पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को बिना रुकावट सेवाएं जारी रखते हुए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का निर्देश दिया है.

20 जुलाई 2026 को 12:14 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वीजा आउटसोर्सिंग टेंडर पर केंद्र की याचिका खारिज

सौजन्य से:- ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट: MEA वीजा आउटसोर्सिंग टेंडर पर केंद्र की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

शीर्ष अदालत ने विदेश मंत्रालय को बिना रुकावट सेवाएं जारी रखते हुए 3 महीने के भीतर नया टेंडर पूरा करने का निर्देश दिया है.

By Sumit Saxena

Published : July 20, 2026 at 3:03 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय दूतावासों में कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए निजी कंपनियों को दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया था.

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे. पीठ के सामने केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा. सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया.

सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को रद्द करके गलती की है. क्योंकि, मूल्यांकन के नियम हर बोलीदाता की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर लागू किए गए थे.

इस पर पीठ ने केंद्र सरकार के रुख को लेकर सवाल पूछे और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सरकार ने (हाई कोर्ट के सामने) सही आधार और कारण पेश न करके खुद ही इस आदेश को बुलावा दिया था. हालांकि, मेहता ने तर्क दिया कि अलग-अलग टेंडरों में नंबर देने की प्रणाली को व्यावहारिक रूप से समझने की जरूरत है.

यह तर्क दिया गया कि यदि टेंडर की शर्तों को हूबहू पढ़ा जाए, तो बोलियों की जांच के क्रम के आधार पर मनमाने नतीजे सामने आ सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ठीक इसी चिंता और गड़बड़ी को रेखांकित किया था.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने विदेश मंत्रालय को नई टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द, तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया. पीठ ने साफ किया कि विदेश मंत्रालय को हाई कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा. कांसुलर (दूतावास) सेवाओं में कोई रुकावट न आए, इसके लिए पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में थोड़ा बदलाव किया.

पीठ ने विदेश मंत्रालय को अनुमति दी कि वह नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक या तो वर्तमान सेवा प्रदाताओं को बनाए रखे या अस्थायी रूप से उन एल-1 बोलीदाताओं को नियुक्त करे जिनके अनुबंध पहले रद्द कर दिए गए थे. इसके साथ ही पीठ ने विदेश मंत्रालय को इन चारों भारतीय मिशनों (दूतावासों) में बिना किसी रुकावट के सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अन्य उचित अंतरिम व्यवस्था करने का अधिकार दिया.

बता दें कि हाई कोर्ट ने निजी कंपनियों को दिए गए सीपीयूपी सेवाओं के आउटसोर्सिंग टेंडर को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव का अनुरोध जारी करने का निर्देश दिया था.

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