सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है, साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है।

सौजन्य से:- India Today
SC ने इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी, हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के आदेश को रद्द कर दिया, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंख के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी, साथ ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध में ढील देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को रद्द कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने विवादित आदेश को चुनौती देने वाली सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंख के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी, साथ ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध में ढील देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को रद्द कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने विवादित आदेश को चुनौती देने वाली सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आंख के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी, साथ ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध में ढील देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को रद्द कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने विवादित आदेश को चुनौती देने वाली सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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