होममुकदमेवल्लभनगर में नदी में फेंके मृत पशुओं पर लगाई फटकार
मुकदमे

वल्लभनगर में नदी में फेंके मृत पशुओं पर लगाई फटकार

स्थाई लोक अदालत ने वल्लभनगर नगर पालिका को आदेश दिया है कि अब मृत पशुओं को नदी या आम रास्तों पर नहीं फेंका जाएगा। शहर में मृत पशुओं के निस्तारण के लिए एक विशेष स्थल का निर्माण करना होगा।

6 अगस्त 2026 को 12:17 pm बजे
वल्लभनगर में नदी में फेंके मृत पशुओं पर लगाई फटकार

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Rajasthan

- Udaipur

- Sthayi Lok Adalat Order | Vallabhnagar Udaipur Dead Animal Disposal

मृत पशुओं को नदी में फेंकने पर रोक:लोक अदालत ने वल्लभनगर पालिका को लगाई फटकार, कहा-निर्धारित जगह पर करें निस्तारण

- कॉपी लिंक

उदयपुर जिले के वल्लभनगर कस्बे में मृत पशुओं के खुले में निस्तारण को लेकर स्थाई लोक अदालत ने सख्त रूप अपनाया है। अदालत ने नगरपालिका को निर्देश दिया है कि अब मृत पशुओं को बेड़च नदी, कचरा स्थल, आम रास्तों या उनके किनारों पर नहीं फेंका जाए। साथ ही उनके प

ठेकेदार पर मृत पशुओं को सार्वजनिक जगहों पर फेंकने का आरोप

यह आदेश राजस्थान आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम के सदस्य सुरेश कुमार कोठारी की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वल्लभनगर कस्बे के सर्व समाज के सार्वजनिक श्मशान घाट के समीप स्थित नदी और आम रास्तों के पास मृत पशुओं को फेंका जा रहा है। मृत पशुओं के निस्तारण का जिम्मा संभालने वाला ठेकेदार शवों को श्मशान घाट के पास कचरा स्थल और नदी किनारे छोड़कर चला जाता है, जिससे अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है।

याचिका में बताया गया कि मृत पशुओं के सड़े-गले अवशेष नदी के पानी में मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं और पर्यावरण के साथ-साथ जनस्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं।

अदालत ने नगर पालिका को दिए स्पष्ट आदेश

याचिका के साथ पालिका प्रशासन को पूर्व में दिए गए ज्ञापन तथा मृत पशुओं को मोटर वाहन और ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाने के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए।

याचिका में यह भी बताया गया कि वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ वल्लभनगर ने 13 नवंबर 2024 को भी इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत की पीठ ने वल्लभनगर नगर पालिका को स्पष्ट निर्देश दिए कि मृत पशुओं का निस्तारण अब केवल निर्धारित स्थान पर वैज्ञानिक और सम्मानपूर्ण तरीके से किया जाए। साथ ही उन्हें नदी, आम रास्तों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नहीं फेंका जाए।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन
मुकदमे

बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी
मुकदमे

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई
मुकदमे

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
मुकदमे

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी
मुकदमे

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद
मुकदमे

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता
मुकदमे

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत

ताज़ा ख़बरें