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कानून

खगड़िया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 40,000 मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तैयारी

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खगड़िया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 40,000 मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तैयारी
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

खगड़िया जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम निर्धारित है। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार के अनुसार, 40 हज़ार मामलों को निष्पादन के लिए चिन्हित किया गया है और ई‑चलान मामलों का भी निपटारा होगा। आयोजन खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा गोगरी अनुमंडलीय न्यायालय में होगा, और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

वकील

हरदोई में लोक अदालत के जरिए लंबित मुकदमों का निस्तारण

हरदोई में लोक अदालत के जरिए लंबित मुकदमों का निस्तारण

हरदोई जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नोडल अधिकारी भूपेंद्र प्रताप ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करें। अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों को जल्दी सुलझाना है, और इस हेतु सभी बैंकों को भी बुलाया गया है। नोटिस जारी किए गए हैं और ई-चालान के निस्तारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर के SC/ST एक्ट मामले में ट्रायल पर रोक लगाई

घुमारवीं थाने में 2022 में दर्ज SC/ST एक्ट और IPC धारा 506 के तहत चल रहे मामले की सुनवाई में 10 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका पर देरी को माफ कर नोटिस जारी किया और ट्रायल को स्थगित कर दिया। अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की गई है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जज और पत्नी ने सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ की पूजा की

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विपुल एम पंचोली और उनकी पत्नी सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रूद्राभिषेक व पूजा‑अर्चना में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. अंशुमन और अन्य न्यायिक कर्मी भी मौजूद थे, और मंदिर न्यास समिति ने उन्हें सम्मानित किया। पूजा के बाद वे पटना वापस लौट आए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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