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एंटी‑टेररिज्म कोर्ट ने PTI के 24 सांसदों व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के पासपोर्ट ब्लॉक का आदेश

एक एंटी‑टेररिज्म कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और इमरान खान की पार्टी PTI के 24 सांसदों के पासपोर्ट बंद करने का निर्देश दिया। जांच में दिखा कि ये व्यक्तियों पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, और वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिये देश से बाहर भाग सकते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया।

15 सितंबर 2026 को 11:04 am बजे
एंटी‑टेररिज्म कोर्ट ने PTI के 24 सांसदों व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के पासपोर्ट ब्लॉक का आदेश

सौजन्य से:- ETV Bharat

पाकिस्तान की अदालत का बड़ा फैसला: एक मुख्यमंत्री समेत इमरान खान की पार्टी के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

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Published : September 15, 2026 at 3:42 PM IST

पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. ये आदेश इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बारे में दिया गया है. आदेश में PTI के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं. आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. ये आदेश इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बारे में दिया गया है. आदेश में PTI के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं. आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

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