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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके गौतम बने रहेंगे:हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, 3 महीने में फैसला देने के निर्देश
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आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद में डॉ. सीके गौतम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. गौतम की नियुक्ति से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही तीन महीने के अंदर मामले के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। इससे डॉ. गौतम फिलहाल प्राचार्य पद पर बने रहेंगे।
कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर बीते कई महीनों से चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मामले में शीर्ष अदालत ने डॉ. सीके गौतम को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगले तीन महीने में हाईकोर्ट इस मामले का अंतिम निस्तारण करे। तब तक डॉ. गौतम आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्य करते रहेंगे।
क्या है पूरा विवाद उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च 2025 में डॉ. सीके गौतम को आगरा कॉलेज का स्थायी प्राचार्य नियुक्त किया था। इसके बाद डॉ. गौतम ने पदभार ग्रहण कर लिया था।
लेकिन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ला ने डॉ. गौतम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। पूर्व प्राचार्य का तर्क था कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद डॉ. गौतम की नियुक्ति से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक हाईकोर्ट अंतिम निर्णय नहीं लेता, डॉ. गौतम को कार्य करने दिया जाए। कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला देने को कहा है।
कॉलेज में राहत की सांस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। पिछले कई महीनों से प्राचार्य पद को लेकर अनिश्चितता के कारण कॉलेज के कई शैक्षणिक और प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे थे।
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