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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र से पूछताछ: जीवनरक्षक दवाओं की सस्ती पहुंच में देरी क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है कि जीवनरक्षक दवाओं तक पहुंच में देरी क्यों हो रही है। यह मामला एक स्तन कैंसर रोगी की याचिका पर आया है, जिसे 57 बार सुनवाई स्थगित की जा चुकी है।

17 जुलाई 2026 को 10:13 am बजे
सुप्रीम कोर्ट की केंद्र से पूछताछ: जीवनरक्षक दवाओं की सस्ती पहुंच में देरी क्यों?

सौजन्य से:- NDTV

जीवनरक्षक दवाओं तक पहुंच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जीवनरक्षक इलाज से जुड़े मामलों में देरी को लेकर जवाब मांगा है. यह आदेश एक स्तन कैंसर रोगी द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जिसे 57 बार स्थगित किया जा चुका है।

2022 में, केरल की स्तन कैंसर रोगी सरोजा राधाकृष्णन ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनकी स्थिति के लिए निर्धारित दवाओं में से एक, राइबोसिक्लिब, "बहुत महंगी और सस्ती कीमत पर अनुपलब्ध थी" क्योंकि यह पेटेंट कराया गया था। राधाकृष्णन ने तर्क दिया कि "दवा की अप्रभावी कीमत" ने उनके स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित किया, जो अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

भारत के जेनेरिक दवा निर्माता, जो नियमित रूप से सस्ते संस्करण का निर्माण करते हैं, को कानूनी तौर पर राइबोसिक्लिब का एक संस्करण बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो मूल रूप से बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी नोवार्टिस द्वारा निर्मित था।

हालाँकि, यदि सरकार यह निर्धारित करती है कि जनता के एक बड़े वर्ग को किसी दवा की आवश्यकता है और वे उस तक पहुँचने में असमर्थ हैं, तो केंद्र एक 'अनिवार्य लाइसेंस' जारी कर सकता है, जिससे दवा निर्माताओं को सस्ती कीमत पर इसका उत्पादन करने की अनुमति मिल सके। यह प्रावधान पेटेंट और गैर-पेटेंट दोनों दवाओं पर लागू होता है।

याचिकाकर्ता, राधाकृष्णन की अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करते समय मृत्यु हो गई। केरल उच्च न्यायालय ने जनहित में मामले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि एक लाख से अधिक रोगियों को इसी तरह की राहत की आवश्यकता है।

21 जनवरी, 2023 से मामला 57 बार सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं निकला है।

दवाओं और उपचार तक पहुंच पर कार्य समूह ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्तन कैंसर की दवा राइबोसिक्लिब तक पहुंच से संबंधित अंतिम सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

समूह के सह-संयोजक, ज्योत्सना सिंह और केएम गोपकुमार ने लिखा कि "प्रत्येक हितधारक को सुना गया है। अदालत द्वारा मांगी गई हर रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया है। हर वैज्ञानिक विकास को सामने लाया गया है। दलीलें पूरी हो गई हैं। फिर भी दवाओं तक पहुंच के संबंध में अनुच्छेद 21 के तहत सरकार के दायित्वों पर संवैधानिक प्रश्न अनसुलझे हैं।"

पत्र को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को भी भेजा गया था जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा कि वह मामले में नोटिस जारी करेगा और केरल उच्च न्यायालय से अपनी लंबित स्वत: संज्ञान कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसे जीवन और स्वतंत्रता के मामलों के समय पर निर्णय के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश बना सकती है।

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