श्रीलंका में ईस्टर बम हमले के सात साल बाद न्याय: 15 आरोपी को दो सौ वर्ष कारावास
2019 के ईस्टर रविवार को तीन चर्चों और होटलों में हुए बम विस्फोटों में 270 से अधिक लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल हुए थे। पाँच साल तक चले मुकदमे के बाद कोलंबो की उच्च अदालत ने 15 अभियुक्तों को प्रत्येक दो सौ वर्ष की सजा सुनाई और उनकी संपत्ति जब्त का आदेश दिया। इस निर्णय से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी सजा का संदेश दिया गया।

सौजन्य से:- Jagran
श्रीलंका दहलने के 7 साल बाद इंसाफ: ईस्टर बम धमाके मामले में अदालत ने 15 आरोपितों को दोषी ठहराया
वर्ष 2019 में ईस्टर संडे बम धमाकों में शामिल रहे 15 लोगों को श्रीलंका की एक अदालत ने मंगलवार को ...और पढ़ें
HighLights
- इन धमाकों में 11 भारतीयों समेत 270 लोगों की मौत हुई थी
- यह फैसला लगभग पांच वर्ष तक चले लंबे मुकदमे के बाद सुनाया गया
एपी, कोलंबो। वर्ष 2019 में ईस्टर संडे बम धमाकों में शामिल रहे 15 लोगों को श्रीलंका की एक अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी को 200-200 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। इसका मतलब है कि वे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएंगे।
इन धमाकों में 11 भारतीयों समेत 270 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने उनकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया।
यह फैसला लगभग पांच वर्ष तक चले लंबे मुकदमे के बाद सुनाया गया। 21 अप्रैल, 2019 को हुए इन हमलों में ईस्टर की प्रार्थना के दौरान देशभर के तीन कैथोलिक चर्चों और तीन लग्जरी होटलों को निशाना बनाया गया था।
इस्लामिक स्टेट ग्रुप से प्रेरित ये बम धमाके श्रीलंका के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक थे। इनमें भारतीयों समेत 42 विदेशी नागरिक भी मारे गए और देशभर में कई समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
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