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केंद्र ने आंध्र प्रदेश HC में तीन जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी

बीते शुक्रवार को केंद्र शासन ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई है।

4 जुलाई 2026 को 04:23 am बजे
केंद्र ने आंध्र प्रदेश HC में तीन जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी

सौजन्य से:- ETLegalWorld.com

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केंद्र ने आंध्र प्रदेश HC में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

एक्स पर एक पोस्ट में निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति ने सुनीथा गंधम, अलापति गिरिधर और पुरूषोत्तम कुमार चिंतालपुड़ी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

मेघवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।"

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 मई को हुई अपनी बैठक में तीन न्यायिक अधिकारियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

कॉलेजियम ने एक बयान में कहा, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है: (i) श्रीमती सुनीता गंधम, (ii) श्री अलापति गिरिधर, और (iii) श्री पुरूषोत्तम कुमार चिंतालपुडी @ चौधरी पुरूषोत्तम कुमार।"

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की अनुशंसा करना चाहते हैं तो इसे विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए, कागजात के पूरे सेट के साथ सिफारिश को यथाशीघ्र और अधिमानतः प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेज देते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजे जाने से पहले प्रासंगिक पृष्ठभूमि इनपुट के साथ केंद्र द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाती है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है।

इन परामर्शों के बाद, सीजेआई आम तौर पर चार सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेज देते हैं। एक बार नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद, न्याय विभाग के सचिव मुख्य न्यायाधीश को सूचित करते हैं, जिसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को दी जाती है, और बाद में नियुक्ति को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

--आईएएनएस

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