होमअपराधडेढ़ साल के बच्चे पर बार-बार हत्या का आरोप, दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई जाएगी;
अपराध

डेढ़ साल के बच्चे पर बार-बार हत्या का आरोप, दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई जाएगी;

फिरोजाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने डेढ़ साल के बच्चे आरव की हत्या करने वाले उसके चाचा विराज पाठक को दोषी करार दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है।

9 जुलाई 2026 को 10:57 am बजे
डेढ़ साल के बच्चे पर बार-बार हत्या का आरोप, दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई जाएगी;

सौजन्य से:- Jagran

डेढ़ साल के मासूम की पटक-पटक कर हत्या, अदालत ने दिया रिश्ते का चाचा दोषी करार; सुनाई जाएगी सजा

फिरोजाबाद कोर्ट ने डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या के दोषी रिश्ते के चाचा विराज पाठक को करार दिया। शिकोहाबाद में हुए इस नृशंस हत्याकांड में 10 जुलाई को ...और पढ़ें

HighLights

- रिश्ते के चाचा विराज पाठक को कोर्ट ने दोषी माना।

- सजा सुनाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डेढ़ साल के मासूम आरव को गली में आठ बार पटककर हत्या करने वाले रिश्ते के चाचा को अदालत ने दोषी करार दे दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। शिकोहाबाद में यह नृशंस हत्याकांड 30 मई को हुआ था। वीडियो वायरल हुए थे। कोर्ट ने सभी तथ्यों का संज्ञान लिया।

हत्या करने वाले युवक को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू की। बच्चे की मां ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है।

सिरसागंज तहसील के गांव बामई निवासी रति के डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव की शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई की दोपहर में जमीन पर पटक पटककर हत्या कर दी थी। रति की बदायूं के सियाराम नगर निवासी सुमित उर्फ प्रियंक से शादी हुई थी और घरेलू विवाद के चलते रति तलाक लेना चाहती थी।

रिश्ते का देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं एकतरफा प्रेम के चलते रति से शादी करने का दवाब बना रहा था और इसमें बाधक बन रहे उसके बच्चे की जमीन पर पटककर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसी दिन विराज को कुछ घंटे बाद मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया था।

रति का कहना है कि वह चाहती है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। उसने मेरे बच्चे की बेरहमी से हत्या की थी। जब तक वह आरोपी को फंदे पर लटकता नहीं देख लेती, तब तक उसके बेटे की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी।

खबरें और भी

फैसले पर लगी निगाहें

शिकोहाबाद पुलिस ने आरव हत्याकांड में एक सप्ताह के अंदर ही चार्जशीट लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 15 जून से मामले में गवाही शुरू हो गई थी। तेजी से फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 13 अहम गवाही हुई हैं। फैसले को लेकर अब लोगों की निगाहें लगी हुई हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में इस हत्याकांड की निंदा की गई थी। डीजीसी राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने बताया, जिला जज डॉ बब्बू सारंग ने दोषी को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
गुजरात में नौवाहनविभाग और नौवहन कानूनों पर कार्यशाला का उद्घाटन
अपराध

गुजरात में नौवाहनविभाग और नौवहन कानूनों पर कार्यशाला का उद्घाटन

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई
अपराध

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई
अपराध

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर
अपराध

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026
अपराध

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका
अपराध

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अपराध

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश
अपराध

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश

ताज़ा ख़बरें