इलाहाबाद HC ने झारखंड पुलिस के एक्शन पर रोक लगाया, विपिन गुप्ता को बैंक खातों का इस्तेमाल करने की दी इजाजत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विपिन गुप्ता को झारखंड साइबर पुलिस के कार्यवाही पर राहत दी है, जिन्होंने 25 हजार रुपये के संदिग्ध लेन-देन के कारण बैंक खाते फ्रीज कराए थे। अदालत ने बताया कि विवादित राशि कभी भी याची के खाते में नहीं आई।

सौजन्य से:- Jagran
अकाउंट फ्रीज मामले में इलाहाबाद HC का फैसला: झारखंड पुलिस के एक्शन पर रोक, बैंक खातों के इस्तेमाल की दी इजाजत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विपिन गुप्ता को झारखंड साइबर पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खातों के मामले में राहत दी है। ...और पढ़ें
HighLights
- हाई कोर्ट ने फ्रीज बैंक खातों पर रोक हटाई।
- विवादित 25 हजार रुपये कभी खाते में नहीं आए।
- याची विपिन गुप्ता को खातों के संचालन की अनुमति।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। झारखंड साइबर पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये के संदिग्ध लेन-देन का हवाला देकर बैंक खाते फ्रीज कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची विपिन गुप्ता को राहत दी है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया टिप्पणी की कि पुलिस द्वारा याची के बैंक खातों को फ्रीज कराने का कोई पर्याप्त आधार दिखाई नहीं देता। बैंक की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि विवादित 25 हजार रुपये किसी भी बैंक खाते में कभी जमा नहीं हुई।
मामला प्रयागराज में करेली स्थित केनरा बैंक की जीटीबी नगर शाखा में संचालित याची के सेविंग बैंक अकाउंट व करेंट अकाउंट से संबंधित है। पूर्वी सिंहभूमि जमशेदपुर की साइबर अपराध थाना पुलिस के निर्देश पर बैंक ने याची के दोनों खातों को फ्रीज कर दिया था।
याची के अधिवक्ता नीतीश कुमार सोनी ने दलील दी कि जिस 25 हजार रुपये की राशि को अपराध की आय बताते हुए बैंक खातों पर कार्रवाई की गई, वह राशि किसी भी बैंक खाते में कभी जमा ही नहीं हुई। साथ ही पुलिस के दस्तावेजों में उल्लिखित संबंधित पेटीएम खाते, मोबाइल फोन नंबर और केवाईसी विवरण भी याची से संबंधित नहीं हैं।
केनरा बैंक के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पुलिस के निर्देश के अनुपालन में खातों को फ्रीज किया गया था, लेकिन बैंक रिकार्ड के सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि 25 हजार की विवादित राशि न तो याची के सेविंग बैंक अकाउंट में जमा हुई और न ही करेंट अकाउंट में।
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बैंक के इस बयान के बाद अदालत ने खातों को फ्रीज करने संबंधी आदेशों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए याची को अपने दोनों बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की है।
निर्देश दिया है कि बैंक याची के सेविंग बैंक अकाउंट में केवल 25 हजार रुपये की राशि होल्ड रखेगा। इसके अतिरिक्त दोनों खातों की शेष राशि व नियमित बैंकिंग लेन-देन पर कोई रोक नहीं रहेगी। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
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