चतरा अदालत ने अफीम तस्करी के तीन आरोपी को कड़ी कारावास की सजा दी
चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों—अरुण कुमार, विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार—को क्रमशः 17 वर्ष और 14 वर्ष की कठोर कारावास, साथ में 2 लाख और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। केस में सात गवाहों की गवाही के बाद 835 किग्रा अफीम दाना और 182 किग्रा डोडा बरामद हुए।

सौजन्य से:- Hindustan
अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
चतरा की अदालत ने एनडीपीएस मामले में तीन अभियुक्तों को 17 और 14-14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अरुण कुमार को 17 वर्ष की कठिन सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना, जबकि विरेंद्र और विनोद को 14-14 वर्ष की सजा और 1.5 लाख रुपये जुर्माना दी गई। सभी आरोपी कुंदा थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के तीन अभियुक्तों अरुण कुमार, विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार को 17 वर्ष और 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अरुण कुमार को 17 वर्ष का कठिन कारावास का सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार भोक्ता को 14-14 वर्ष का कठिन कारावास की सजा, तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। तीनों चतरा जिला के कुंदा थाना क्षेत्र के सिद्दीकी गांव के रहने वाले हैं।
प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 26/ 2019 दिनांक 27 मई 2019 का है। इस मामले में अभियोजन के तरफ से कुल 7 गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्तों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अरुण कुमार और विरेंद्र कुमार के द्वारा अफीम तस्करी किया जाता है और विरेंद्र कुमार के घर में छुपा कर रखा गया है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों का गठन कर घटना के दिन छापामारी कर अरुण कुमार और विरेंद्र कुमार को पकड़ने के बाद उन दोनों की निशानदेही पर विनोद कुमार भोक्ता के खाली मकान में अफीम का दाना और अफीम का डोडा व्यापार के लिए छुपा कर रखा गया था। जब पुलिस बिनोद कुमार भोक्ता के घर पर छापामारी किया तो उसको घर से 835 किलो 22 बोर में अफीम का दाना और 182 किलो 12 बोर में अफीम का डोडा बरामद किया गया। तत्पश्चात पुलिस जप्ती सूची बनाकर एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया ।तीनों अभियुक्त जमानत पर थे । दिनांक 17 अगस्त 2026 को तिनों व्यक्तियों को जमानत कैंसिल कर न्यायालय के द्वारा कस्टडी में ले लिया गया और गुरूवार को तीनों को सजा सुनाई गई है।
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