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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज:लोक अदालत ने मुस्लिम पक्ष के नहीं पहुंचने पर समझौता वार्ता को माना विफल
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना की अदालत में दोपहर 2 बजे से सुनवाई प्रस्तावित है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय लोक अदालत में हुई समझौता
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का मौका दिया गया था। इसके तहत स्थानीय स्तर पर तीन बार समझौता वार्ता कराने का प्रयास किया गया।
तीन बार समझौता वार्ता कराने का प्रयास
उन्होंने बताया कि अंतिम वार्ता के लिए 18 अगस्त को स्थानीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से लोग मौजूद रहे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि वार्ता में शामिल नहीं हुआ।
इसके बाद लोक अदालत ने उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए समझौता वार्ता को विफल मानते हुए अपना निर्णय सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में तय तारीखों पर नहीं हुई सुनवाई
महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, समझौता वार्ता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, इन तारीखों पर मामला सुनवाई के लिए अदालत के सामने नहीं आ सका।
अब मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजर है।
हिंदू पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया से समाधान की उम्मीद
महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार की सुनवाई से मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष कानून और न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास रखता है और इसी माध्यम से मामले का समाधान चाहता है।
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