सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को विदेश यात्रा करने और अपनी चिकित्सा देखभाल का चयन करने का अधिकार है।

सौजन्य से:- India Legal
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ बनर्जी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर किसी को विदेश यात्रा करने और अपनी चिकित्सा देखभाल का चयन करने का अधिकार है।
न्यायालय ने बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताह की अवधि के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा करने की अनुमति दी थी।
पीठ ने उन्हें अपने यात्रा कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उनका विदेशी पता, डॉक्टर या अस्पताल जहां उनका इलाज होगा, उनके रहने की अवधि और उड़ान का विवरण शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि बनर्जी द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल जांच एजेंसियां अपने उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं लेकिन वह गोपनीय रहेंगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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