सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी: आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे न बढ़े। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी से भी कहा कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।

सौजन्य से:- The Tribune
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे न बढ़े
शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी से यह भी कहा कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
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राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे न बढ़ें।
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शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी से यह भी कहा कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया और कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया, जिन्होंने उच्च न्यायालय, सीबीआई और ईडी में याचिका दायर की थी।
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पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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