बागेश्वर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित निपटारा
बागेश्वर जिला न्यायालय और बाह्य न्यायालयों में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 138 एनआई एक्ट से संबंधित चेक बाउंस मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करना है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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बागेश्वर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत:138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस मामलों पर रहेगा विशेष फोकस
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बागेश्वर जिला न्यायालय और बाह्य न्यायालयों में 18 जुलाई 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निस्तारण करना है।
इस विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के अध्यक्ष ने की। इसमें जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में जिला जज ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे 138 एनआई एक्ट से जुड़े अधिक से अधिक मामलों को विशेष लोक अदालत में भेजें। उन्होंने इन मामलों के प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए गंभीर प्रयास करने पर जोर दिया।
जिला जज ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होता है, जिससे पक्षकारों को समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रियाओं से राहत मिलती है।
यह विशेष लोक अदालत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से इस लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है।
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