अमृतसर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का त्वरित निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी, जिनमें चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से और कम खर्च में त्वरित निपटारा किया जाएगा। यह पहल अदालतों में लंबित मामलों के समाधान के लिए एक सुनहरा अवसर है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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अमृतसर में 18-जुलाई और 21-नवंबर को विशेष लोक अदालतें:चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से होगा त्वरित निपटारा
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने चेक बाउंस मामलों के जल्द और आपसी सहमति से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन करने का फैसला किया है। ये विशेष लोक अदालतें 18 जुलाई 2026 और 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य अदालतों में लंबित च
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतींदर कौर ने मुकदमेबाजों, अधिवक्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन विशेष लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस के मामलों का समाधान आपसी सहमति से कम समय और कम खर्च में किया जा सकता है। इससे वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं।
लंबित मामलों को लोक अदालत में शामिल करवाएं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर की सचिव (ड्यूटी) परमिंदर कौर बैंस ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से संबंधित मामले अदालतों में लंबित हैं, वे अपने अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं। यहां दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाएगा।
कम खर्च में विवाद निपटाने का सुनहरा अवसर
प्राधिकरण ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक संगठनों और सभी संबंधित पक्षों से भी इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। साथ ही आम लोगों से कहा गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का जल्द, सरल और कम खर्च में निपटारा कराएं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए कार्यालय समय के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर से संपर्क किया जा सकता है।
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