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दिल्ली दंगे मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को अविश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कलिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची आरोप तय करने से पहले दी जानी चाहिए.

सौजन्य से:- Deccan Herald
2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें देवांगना कलिता को अविश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी
कलिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया गया है उनकी सूची भी आरोप तय करने से पहले दी जानी चाहिए।
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