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नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई, 250 वर्गमीटर जमीन राज्य सरकार के नाम

नैनीताल में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भू-कानून उल्लंघन के एक मामले में ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के नाम भेजने का आदेश दिया गया है।

5 अगस्त 2026 को 06:15 am बजे
नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई, 250 वर्गमीटर जमीन राज्य सरकार के नाम

सौजन्य से:- Jagran

नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार के नाम

नैनीताल में भू-कानून के उल्लंघन पर जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया। ...और पढ़ें

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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय की।

निर्धारित सीमा का उल्लंघन

प्रतिवादियों ने दंपती के अलग-अलग रहने का दावा किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन है।

अभिलेखों एवं पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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